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उमेश पाल अपहरण मामले में Atiq Ahmed समेत तीन दोषी, भाई अशरफ समेत 7 आरोपी बरी

उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद व उसके भाई अशरफ समेत 10 आरोपियों को प्रयागराज की विशेष अदालत में पेश किया गया। यह पहला मामला है, जिसमें अतीक अहमद के खिलाफ आरोप तय हुए हैं। कोर्ट ने अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को दोषी करार दिया है। इन तीनों को कोर्ट ने उमेश पाल को अगवा करने के मामले में आईपीसी की धारा 364ए,120बी के तहत दोषी पाया है। इसके अलावा अदालत ने इस मामले में अतीक के भाई अशरफ समेत सात लोगों को बरी कर दिया है। कोर्ट इस मामले में थोड़ी देर में सजा का ऐलान करेगी।

बता दें, 2004 में राजू पाल की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के एक मात्र गवाह उमेश पाल का 2006 में अपहरण कर लिया गया था। पुलिस ने इस मामले में 11 लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें माफिया अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ भी शामिल है। उमेश पाल की बीती फरवरी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसका आरोप भी अतीक अहमद पर है।

कोर्ट के बाहर कड़ी सुरक्षा

अतीक की पेशी के मद्देनजर कोर्ट के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। किसी को भी बिना जांच आने जाने नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ इस केस से जुड़े लोगों को ही कोर्ट परिसर तक आने की इजाजत है। इसके अलावा पुलिस अतीक के गुर्गों पर भी कड़ी नजर रखे हुए है।

सोमवार को नैनी जेल पहुंचा था अतीक

अतीक अहमद 2019 से गुजरात की साबरमती जेल में बंद था। उसे सोमवार को सड़क के रास्ते प्रयागराज की नैनी जेल लाया, जहां उसे स्पेशल सेल में रखा गया। अतीक के बैरक की निगरानी सीसीटीवी के माध्यम से सीधे लखनऊ मुख्यालय द्वारा की जा रही है। अतीक अहमद व उसके भाई को मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत पहुंचाया गया।

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