दिल्ली के जामिया नगर में हुई हिंसा के मामले में हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने शरजील इमाम (Sharjeel Imam) समेत 9 लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को पलट दिया। हाई कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ दंगे और अन्य आरोप तय करने का निर्देश दिया है। वहीं दो आरोपियों को कोर्ट ने आरोपमुक्त कर दिया है।
इस मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिसमे से 9 के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए हैं। जांच एजेंसी ने स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट शरजील इमाम, सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तन्हा और आठ अन्य को आरोपमुक्त करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। इस बीच आसिफ तन्हा को गैर इरादतन हत्या के प्रयासों की धाराओं के तहत आरोपमुक्त कर दिया गया लेकिन आईपीसी की धारा 308, 323, 341 और 435 के तहत आरोप तय किए गए हैं।