आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में दिल्ली की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला को चार साल कैद की सजा सुनाई है और साथ ही उनपर 50 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट ने उनकी चार संपत्तियों को भी जब्त करने का आदेश दिया है।
हरियाणा के चार बार के मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार दिया था। स्पेशल सीबीआई जज (पीसी ऐक्ट) विकास ढुल ने चौटाला को दोषी करार दिया था और सजा तय करने के लिए 26 मई की तारीख तय की थी। आईएनएलडी प्रमुख पर 1993 से 2006 के बीच अज्ञात स्रोतों से लगभग 6.09 करोड़ की ज्यादा संपत्ति अर्जित करने का आरोप था।