प्रधानमंत्री आवास के ऊपर ड्रोन उड़ने की सूचना से हडकंप मच गया। दिल्ली पुलिस समेत एसपीजी और अन्य सुरक्षा एजेंसियां इसकी तलाश में जुटी हैं। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट्स के मुताबिक सुबह लगभग 5 बजे पुलिस को प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने वाले विशेष बल, विशेष सुरक्षा समूह के अधिकारियों द्वारा ड्रोन देखे जाने के बारे में सूचित किया गया था। अलर्ट जारी होने के बाद दिल्ली पुलिस ने ड्रोन को ट्रैक करने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया। बता दें कि पीएम मोदी का आवास रेड नो-फ्लाई जोन या नो ड्रोन जोन के अंतर्गत आता है। अभी तक ड्रोन के बारे में कोई जानकारी हाथ नहीं लगी है।
पुलिस ने अभी तक क्या जानकारी दी है
फिलहाल पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है, एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) को भी कुछ नहीं मिला है।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक एनडीडी नियंत्रण कक्ष में पीएम नरेंद्र मोदी के आवास के पास एक अज्ञात उड़ने वाली वस्तु के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी। आस-पास के इलाकों में काफी खोजबीन की गई लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला है। हवाई यातायात नियंत्रण कक्ष (एटीसी) से भी संपर्क किया गया, उन्हें भी पीएम आवास के पास ऐसी कोई उड़ने वाली वस्तु नहीं मिली।
प्रधान मंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर स्थित है जो पहले 7 रेस कोर्स रोड था। यहीं पर देश के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठहरते हैं और अपना काम करते हैं।
पीएम आवास का आधिकारिक नाम पंचवटी है और यह आम जनता के लिए बंद रहता है। कहा जाता है कि राजीव गांधी 1984 में इस आवास में रहने वाले पहले प्रधानमंत्री थे और 2014 से यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पीएम हाउस बना हुआ है।
ड्रोन उड़ाने को लेकर क्या हैं नियम
यह जानकारी होना बेहद जरूरी है कि पीएम आवास रेड नो-फ्लाई जोन या नो ड्रोन जोन के अंतर्गत आता है। इसके अलावा भी ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर कुछ नियम-कायदे होते हैं जिनकी पालना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कानूनी तौर पर आप मुश्किल में फंस सकते हैं। ड्रोन उड़ाने के लिए किसी संस्थान या व्यक्ति को ड्रोन सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होता है, जिसे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया या उनके/केंद्र सरकार की ओर से जारी किया जाता है।