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जेलर को अपशब्द कह Mukhtar Ansari ने तब तान दी थी पिस्तौल, अब 7 साल काटेंगे जेल

माफिया से नेता बने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही हैं. अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने जेलर को जान से मारने की धमकी देने के मामले में मुख्तार अंसारी को बुधवार को दोषी करार दिया है और उसे 7 साल कैद की सजा सुनाई है. न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की अपील को मंजूर करते हुए पारित किया. इस मामले में निचली अदालत ने मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ सरकार ने अपील दाखिल की थी.

मामले के मुताबिक साल 2003 में लखनऊ के तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी ने आलमबाग थाने में अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि जेल में मुख्तार अंसारी से मिलने आए लोगों की तलाशी लेने का आदेश देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी. अवस्थी ने यह भी आरोप लगाया था कि अंसारी ने उन्हें अपशब्द कहते हुए उन पर पिस्टल भी तान दी थी. अब कोर्ट ने इस मामले में मुख्तार अंसारी को 7 साल कैद की सजा सुना दी है.

उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद है मुख्तार अंसारी

बता दें कि मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद है. राज्य की योगी सरकार का लगातार मुख्तार अंसारी परिवार उसके करीबी गुर्गों पर शिकंजा कसता जा रहा है. योगी सरकार ने मुख्तार और उसके परिवार की अरबों की संपत्तियों को जब्त किया है. मुख्तार अंसारी पर किसी ना किसी मामले को लेकर केस दर्ज होता रहा है. इसी साल जुलाई में31 साल पुराने चर्चित अवधेश राय हत्याकांड की मूल केस डायरी गायब होने को लेकर भी मुख्तार अंसारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था.

1991 में की गई थी अवधेश राय की हत्या

गौरतलब है कि तीन अगस्त 1991 को अवधेश राय की वाराणसी के लहुराबीर स्थित उनके आवास के गेट पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में अवधेश राय के भाई अजय राय ने मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह और राकेश समेत अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.

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