झारखंड के बहुचर्चित तबरेज अंसारी लिंचिंग केस में जो साल 2019 में सामने आया था, इस मामले में सरायकेला कोर्ट ने सभी दस दोषियों को IPC की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई है, गौर हो कि झारखंड के सरायकेला पुलिस थाने के तहत धातकीडीह गांव में 17 जून 2019 को चोरी के आरोप में तबरेज अंसारी की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी।
इस पुलिस ने मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया था इसमें से मुख्य आरोपी को छोड़ 12 आरोपी जमानत पर थे, इस मामले में फैसला अब सामने आया है, गौर हो कि मृतक तबरेज अंसारी पुणे में मजदूरी का काम करता था और वह ईद मनाने झारखंड अपने घर आया हुआ था वहीं उसके साथ लिंचिंग की गई जिसमें उसकी मौत हो गई।
भीड़ ने पीट-पीटकर कर दी थी हत्या
चोरी के संदेह में तबरेज की भीड़ ने पिटाई कर दी थी जिसे बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया था, जहां से उसे मेडिकल जांच के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था जहां तबियत बिगड़ने पर करीब 4 दिन बाद यानी 21 जून को तबरेज को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, इसके बाद 22 जून 2019 को इलाज के दौरान तबरेज की मौत हो गई थी। दोषियों में अतुल महाली, सुनामो प्रधान, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेम चंद महाली, महेश महाली, भीम सिंह मुंडा, कमल महतो, मदन नायक को हिरासत में ले लिया गया।