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फिर आ गई डेडलाइन, 30 जून तक आधार से लिंक कर लें पैन, नहीं तो हो जाएगा इनवैलिड

पैन और आधार लिंक करने की आखिरी डेट एक बार फिर करीब है। अगर आप भी उन लोगों में शुमार हैं जिन्होंने अपना पैन और आधार लिंक नहीं किया है तो जल्दी यह काम कर लें। 30 जून तक आप 1000 रुपये फीस देकर अपना Aadhaar-PAN लिंक कर सकते हैं। इनकम टैक्स नियम के मुताबिक, पैन-आधार लिंकिंग अनिवार्य है। अगर आप अपना पैन लिंक नहीं करते हैं तो आपका PAN Card इनवैलिड हो जाएगा।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर बताया, ‘पैन होल्डर्स ध्यान दें! Income-tax Act, 1961 के तहत सभी पैन धारकों के लिए 30.06.2023 तक पैन और आधार लिंक करना जरूरी हैं।’

पैन और आधार लिंक करने से क्या होगा नुकसान

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, 30 जून तक पैन और आधार लिंक नहीं करने से कई नुकसान होंगे।

अगर आप 30 जून तक आधार और पैन लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन इनवैलिड हो जाएगा। आपक पैन व आधार लिंक करने के लिए अभी 1000 रुपये चुकाने होंगे।
अगर आपका पैन और आधार लिंक नहीं होगा तो बाकी बचे इनकम टैक्स रिफंड और ब्याज रिलीज नहीं किया जाएगा।
अगर आपका पैन लिंक नहीं है तो TDS को ज्यादा दर पर काटा जाएगा।
इसके अलावा, जिन यूजर्स का पैन लिंक नहीं है, उनसे ज्यादा रेट पर TCS कलेक्ट किया जाएगा।

ध्यान रहे कि इनकम टैक्स नियम के तहत, कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा PAN नहीं रख सकता। अगर आपके पास एक से ज्यादा पैन पाए गए तो आप पर 10,000 रुपये से ज्यादा की पेनल्टी लग सकती है।

पैन-आधार कैसे लिंक करें? (Where to link PAN-Aadhaar?)

आप इनकम टैक्स फाइलिंग पोर्टल (https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/) पर जाकर पैन और आधार लिंक कर सकते हैं। इसके बाद ‘Quick Links’ सेक्शन में जाकर ‘Link Aadhaar’ ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर दिखने वाले दिशा-निर्देश को फॉलो करें।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इससे पहले आधार-पैन लिंकिंग के लिए डेडलाइन बढ़ा दी थी। लेकिन इस बार उम्मीद है कि डेडलाइन में रियायत नहीं मिलेगी। इसलिए आप भी जल्दी से जल्द आधार-पैन लिंक कर लें और किसी तरह की समस्या से बचें।

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