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गलत अकाउंट में हो जाए पेमेंट तो घबरायें नहीं, इस  नंबर पर करें शिकायत तो वापस मिल जाएंगे पैसे

यूपीआई डिजिटल पेमेंट के आने से भारत में पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन पेमेंट का ट्रेंड बढ़ गया है। लोग डिजिटल ट्रांजेक्शन को अपना रहे हैं। साल दर साल डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही हैं। इससे आसानी से बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन कभी-कभी लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। कई बार पैसे फंस जाते हैं या गलती से फोन पे व गुगल पे में गलत मोबाइल नंबर डालने से किसी अनजान व्यक्ति के पास पैसे चले जाते हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो घबराएं नहीं, उन पैसों को वापस लाया जा सकता है।

 इस तरह होगा रिफंड
अगर गूगल फोन पे, फोन पे, पेटीएम यूपीआई से गलती से पैसे किसी दूसरे के अकाउंट में चले जाए तो घबराएं नहीं। सबसे पहले कस्टमर केयर पर कॉल करें और ट्रांजेक्शन डिटेल बताकर कंप्लेन दर्ज करें। इसके अलावा अपने बैंक में भी इसकी जानकारी दें। सीकर एसबीआई बैंक कैशियर आनन्दी लाल आलोरिया ने बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के मुताबिक गलत पेमेंट होने पर इसकी शिकायत करने के 48 घंटे के भीतर पैसा वापस हासिल किया जा सकता है। इसके लिए कस्टमेर केयर में 3 दिन के अंदर कंप्लेन की जानी चाहिए।

नेट बैंकिंग से गलत पेमेंट होने पर ये करें

यूपीआई या नेट बैंकिंग से गलत बैंक अकाउंट पेमेंट हो जाने पर सबसे पहले 1800-120-1740 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करें। इसके बाद अपने बैंक में जानकारी दें। अगर बैंक मदद करने से इनकार करे तो इसकी शिकायत भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट bankingombudsman.rbi.org.in पर करें।

इसके अलावा ट्रांजेक्शन का मैसेज फोन से डिलीट न करें क्योंकि इसमें पीपीबीएल नंबर होता है जो कंप्लेन के समय जरूरी होता है। इसके अलावा नेशनल पेमेंट कॉर्पेोरेशन की वेबसाइट पर भी गलत पेमेंट की शिकायत कर सकते हैं। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाई गई संस्था है जो UPI सेवा देती है।

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