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महिला जज को धमकाने के मामले में बुरे फंसे इमरान! कोर्ट ने कहा- गिरफ्तार कर 29 मार्च तक पेश करो

पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान (Imran Khan) की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। पाकिस्तान की एक जिला जज ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। PTI चेयरमैन के खिलाफ यह गैर जमानती वारंट एक महिला जज और सीनियर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ धमकाने वाली भाषा के इस्तेमाल के लिए जारी किया गया है। सोमवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए सीनियर सिविल जज राणा मुजाहिद रहिम ने पुलिस को निर्देश दिए कि वे पूर्व पीएम को उनके सामने 29 मार्च से पहले पेश करें।

सुनवाई के दौरान जज राणा मुजाहिद ने कहा कि अदालत अगली कार्यवाही में मामले से खारिज किए जाने की मांग करने वाली इमरान खान की याचिका पर दलीलें सुनेगी। बता दें कि इमरान खान ने 20 अगस्त को शहबाज गिल को कथित हिरासत में लेकर टार्चर करने को लेकर पुलिस के साथ-साथ न्यायपालिका की निंदा की थी और घोषणा की थी कि उनकी पार्टी IGP डॉ अकबर नासिर खान, DIG और अतिरिक्त जिला और सत्र जज चेबा चौधरी (Judge Jeba Chaudhary) के खिलाफ खिलाफ मामले दर्ज करेगी।

इमरान के खिलाफ किन धाराओं में मुकदमे दर्ज

शुरुआत में इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान पीनल कोड (PPC) और एंटी टेररिज्म एक्ट (Anti Terrorism Act) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके अलावा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट (IHC) ने भी उनके खिलाफ अदालती कार्यवाही की अवमानना शुरू की।

हालांकि बाद में इमरान खान द्वारा अवमानना मामले में माफी मांगने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट (Islamabad High Court) ने इमरान के खिलाफ आतंकवाद के आरोपों को हटा दिया। इसके बाद उनके खिलाफ एक मिलते जुलते मामले में जज को धमकाने के आरोप में FIR दर्ज की गई।

आज सुनवाई के शुरू होते ही उनकी पार्टी PTI की तरफ से इमरान को व्यक्तिगत पेशी (Personal Appearance) से छूट का अनुरोध करते हुए एक याचिका दायर की गई। हालांकि, जज राणा मुजाहिद रहीम ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान आज अदालत में पेश नहीं हुए तो उनके लिए गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट (Non Bailable Warrant) जारी किया जा सकता है।

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