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मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने की जमानत याचिका खारिज

दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आज भी दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने आबकारी स्कैम मामले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय यानी ED के मामले में आज मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने इसी मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व मीडिया प्रभारी और सिसोदिया के साथ सह-आरोपी विजय नायर, हैदराबाद के उद्यमी अभिषेक बोइनपल्ली और बिनाय बाबू की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है।

दिल्ली हाई कोर्ट में ED ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने का विरोध किया था। ED का साफ तौर पर यह कहना था कि मनीष सिसोदिया के पास दिल्ली सरकार में 18 से ज्यादा मंत्रालय थे। उनकी काफी पहुंच है। वह बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हैं। अगर उन्हें जमानत दी जाती है तो वह सबूत को छेड़छाड़ कर जांच को प्रभावित कर सकते हैं। बता दें की दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। तभी से वह तिहाड़ जेल में बंद हैं।

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