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शाही ईदगाह मस्जिद में नहीं होगा सर्वे, मथुरा कोर्ट ने लगाई रोक

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के जमीन विवाद मामले में कोर्ट का बड़ा आदेश आया है. कोर्ट ने शाही ईदगाह के अमीनी सर्वे किए जाने के आदेश पर रोक लगा दी है. मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक सिविल सीनियर डिविजन कोर्ट के न्यायाधीश की कोर्ट में हो रही थी. जिसमें कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अमीनी सर्वे पर रोक लगाई है.

शाही ईदगाह के पक्षकार अधिवक्ता तनवीर अहमद और नीरज शर्मा ने कोर्ट के फैसले की जानकारी दी. बताया किइस कोर्ट में मामले में आगे की सुनवाई 11 अप्रैल को होगी. इसमें तय किया जाएगा कि अमीनी सर्वे होगा या नहीं होगा. इस संबंध में हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इसमें सीनियर डिविजन कोर्ट ने अमीनी सर्वे का आदेश भी पारित कर दिया था.

कोर्ट ने यह आदेश 29 मार्च को दिया था. जिसके बाद दूसरे पक्ष ने रिवीजन दाखिल किया. इसके बाद अब नया फैसला आया है. इसमें कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक ईदगाह के अमीनी सर्वे पर रोक लगाई जा रही है. अब 11 अप्रैल तक इस सर्वे के लिए इस जमीन पर कोई नहीं जाएगा.

बता दें कि 29 मार्च को जब कोर्ट ने सर्वे के आदेश दिए थे, उस समय हिंदू पक्ष की ओर से वादी विष्णु गुप्ता समेत अन्य लोगों ने इसे पहली जीत बताई थी. इस आदेश की कॉपी मीडिया में भी जारी की गई.कोर्ट के उस फैसले में कहा गया था कि अमीन सर्वे के लिए टीम विवादित स्थल पर निरीक्षण करेगी. इसके बाद 17 अप्रैल तक कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेगी.

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