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टेरर फंडिंग मामले में यासीन मलिक को उम्रकैद, 10 लाख का जुर्माना

NIA की विशेष अदालत ने बुधवार (25 मई, 2022) को कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। टेरर फंडिंग मामले में कोर्ट ने सजा सुनाते हुए उस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बताया गया कि एनआईए ने यासीन मलिक को मौत की सजा की मांग की थी। कोर्ट में पेशी से पहले यासीन मलिक मीडिया का कैमरा देखकर मुस्कुराते नजर आया था।

बता दें कि यासीन मलिक को टेरर फंडिंग मामले में दोषी ठहराया गया है। सुनवाई के दौरान यासीन ने कबूल किया था कि वे कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल थे। यासीन मलिक पर आपराधिक साजिश रचने, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने और कश्मीर में अशांति फैलाने की धाराओं में आरोप तय किए गए थे। यासीन मलिक ने कोर्ट में इन आरोपों को कबूल किया था, जिसके बाद 19 मई को मलिक को दोषी ठहराया गया।

अदालत ने उस पर यूएपीए (UAPA) की धारा 16 (आतंकवादी अधिनियम), 17 (आतंकवादी अधिनियम के लिए धन जुटाने), 18 (आतंकवादी कृत्य करने की साजिश) , 20 (आतंकवादी गिरोह या संगठन का सदस्य होने के नाते) और भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) एवं 124-ए (देशद्रोह) के तहत आरोप तय किए थे। उसने कोर्ट के सामने इन आरोपों को स्वीकार कर लिया था और इन्हें चुनौती देने से इनकार किया था।

पाकिस्तान बौखलाया 
यासीन मलिक को लेकर पाकिस्तान बौखला गया है। पाक क्रिकेट टीम के खिलाड़ी शाहिद अफरीदी ने यासीन मलिक के लिए संयुक्त राष्ट्र से गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि यासीन मलिक पर लगे आरोप झूठे हैं और यूएन को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। वहीं, भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने भी यासीन के पक्ष में आवाज उठाई है और इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक ले जाने की बात कही।

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