वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान टैक्स स्लैब में बदलाव की बड़ी घोषणा की है। निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि अब 7 लाख तक की आय वालों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह छूट नई और पुरानी दोनों ही व्यवस्थाओं पर लागू होगी। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि 9 लाख तक की कमाई पर 45 हजार का ही टैक्स लगेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 का बजट पेश कर दिया है। और इस बजट में 7 लाख रुपये तक कोई टैक्स का प्रावधान नहीं है। साथ ही वित्त मंत्री ने नई रिजीम में 2.5 लाख रुपये तक छूट की सीमा को 3 लाख कर दिया है। यानी जिनकी इनकम 3 लाख रुपये तक है तो उन्हें कोई टैक्स देना होगा।
इनकम टैक्स में ये बदलाव
9 लाख तक कमाई वालों को देना होगा 45 हजार टैक्स
उच्चतम टैक्स रेट 42.5 फीसदी से घटाकर 39 फीसदी
3-6 लाख रुपये तक की इनकम पर 5 फीसदी टैक्स
जानें नया टैक्स स्लैब
नया टैक्स स्लैबनया टैक्स रेट
3लाख तक 0%
3-6 लाख 5 %
6-9 लाख 10 %
9-12 लाख 15%
12-15 लाख 20 %
15 लाख से ज्यादा 30 %
5 साल पहले हुआ था टैक्स स्लैब में बदलाव
आखिरी बार साल 2017-18 में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया था। ऐसे में इस बार वित्त मंत्री से बड़ी राहत की उम्मीद करदाता कर रहा है। वहीं नए टैक्स रिजीम में 10 फीसदी का स्लैब साल 2020 में जोड़ा गया। लेकिन ज्यादातर करदाता को नया रिजीम रास नहीं आया। ऐसे में उसे टैक्स रेट पर राहत नहीं मिली।