Breaking News

‘6 महीने पहले चुनाव कराने की संविधान देता है इजाजत’…चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बड़ा बयान

देश के चीफ इलेक्शन कमीश्नर राजीव कुमार ने गुरुवार को सबसे से पहले चुनाव को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने भोपाल में एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि संविधान समय से पहले चुनाव कराने की इजाजत देता है।

हम चुनाव कराने के लिए हमेशा तैयार: CEC

राजीव कुमार ने कहा, “हमारा कर्तव्य संवैधानिक प्रावधानों और जनप्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक सरकार का कार्यकाल खत्म होने से पहले ही चुनाव करा देना है।अनुच्छेद 83 (2) कहता है कि संसद का कार्यकाल 5 सालों का होगा और इसके अनुरूप आरपी अधिनियम की धारा 14 कहती है कि 6 महीनों पहले हम चुनाव की घोषणा कर सकते हैं। ऐसी ही स्थिति राज्य विधानसभाओं के लिए भी है। कानूनी प्रावधानों के अनुसार, हम चुनाव कराने के लिए हमेशा तैयार हैं।”

वन नेशन, वन इलेक्शन पर दिया ये जवाब

उन्होंने ने इस प्रेस वार्ता में आगे कहा कि वोटर लिस्ट का आखिरी प्रकाशन 05 अक्टूबर को किया जाएगा। मध्य प्रदेश में लगभग 5.52 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें से 2.67 करोड़ महिलाएं हैं। वन नेशन, वन इलेक्शन पर पूछे गये एक सवाल के जवाब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि कमीशन को संवैधानिक प्रावधानों और जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत समय से पहले चुनाव कराना होता है।

About Dainik Bharat Live

Check Also

मां शारदादेवी का 171 वां जयंती धूमधाम से संपन्न

रिपोर्ट- मिथिलेश पांडे धनबाद। रामकृष्ण विवेकानंद सोसाइटी बैंक मोड़ धनबाद में श्री श्री भगवती माँ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *