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12 साल पुराने चर्चित टेप केस में नीरा राडिया को CBI से मिली क्लीन चिट

CBI ने आज बुधवार को चर्चित कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया को टेप किए गए 8,000 बातचीत से संबंधित मामले में क्लीन चिट दे दी है. केंद्रीय एजेंसी ने आयकर विभाग की ओर से टेप किए गए बातचीत की इन सामग्री की जांच के लिए 14 ‘प्रारंभिक पूछताछ’ शुरू की थी, लेकिन केस से जुड़ा कोई मामला नहीं बनने के कारण प्रारंभिक पूछताछ बंद कर दी गई. एक दशक पहले यह मामला सामने आने पर बेहद चर्चा में रहा था.

इस बीच, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच नीरा राडिया बनाम रतन टाटा मामले की सुनवाई कर रही है. इस याचिका में, 84 साल के मशहूर उद्योगपति ने लॉबिस्ट नीरा राडिया और टाटा समूह के मुखिया समेत कई अन्य लोगों के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत को मीडिया आउटलेट्स द्वारा प्रकाशित किए जाने के बाद उनके निजता के अधिकार की मांग की गई है.

मामले में पेश होने वाले वकीलों में सिद्धार्थ लूथरा, एएसजी ऐश्वर्या भाटी और प्रशांत भूषण शामिल हैं. सुनवाई के दौरान, एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि निजता के अधिकार का फैसला आने के बाद अब कुछ भी नहीं बचा है, जबकि मामले में पहले भी सीबीआई जांच करने का आदेश दे दिया गया था. याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने हालांकि, बेंच को बताया कि वह कई अन्य केसों में व्यस्त हैं और चाहते हैं कि इस मामले पर बहस हो, जिससे पीठ ने मामले को पारित कर दिया.

देश की बेहद चर्चित और 12 साल पुराने नीरा राडिया टेप विवाद में सीबीआई ने नीरा राडिया और कई अन्य को क्लीन चिट दे दी है. मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस केस में CBI ने 14 प्रारंभिक जांच की, लेकिन जांच में कोई अपराध का केस नहीं पाया गया.

2011 में दायर की था याचिका

कोर्ट में सुनवाई के दौरान ASG ऐश्वर्या भाटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने करीब 5800 टेपों की जांच की है. लेकिन इसमें कोई केस नहीं पाया गया. उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद सीलकवर में ये रिपोर्ट दाखिल की गई. वैसे भी निजता के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है ऐसे में अह इस केस में कुछ बचा नहीं है.

रतन टाटा ने साल 2011 में नीरा राडिया टेप मामले में अपनी निजता का हवाला देते सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और इसके जरिए इन टेपों को लीक करने में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी.

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