सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) उमेश कुमार की नियुक्ति के शपथ ग्रहण समारोह पर रोक लगा दी है। कोर्ट अब 11 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को न्यायमूर्ति उमेश कुमार को शपथ दिलाने के लिए नहीं कहना चाहिए। इस मामले पर अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। जस्टिस उमेश कुमार को 21 जून 2023 को डीईआरसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। लेकिन दिल्ली सरकार ने इस नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।दिल्ली की केजरीवाल सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह केंद्र सरकार, उपराज्यपाल और प्रशासन को नोटिस जारी करेगा कि जस्टिस उमेश कुमार की डीईआरसी अध्यक्ष पद की शपथ टला दी गई है।
इससे पहले उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा था कि जस्टिस उमेश कुमार को आज दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी द्वारा पद की शपथ नहीं दिलाई गई है। क्योंकि बिजली मंत्री आतिशी की अचानक तबीयत खराब हो गई है। जिसकी वजह से कार्यक्रम को 6 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगली सुनवाई की तारीख 11 जुलाई तक शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। नौकरशाहों पर नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश के बाद, डीईआरसी अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल वीके सक्सेना आमने-सामने हैं। दिल्ली सरकार ने इस नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।