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गुजराती ‘ठग’ मामले में तेजस्वी यादव को समन, अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट ने 20 मई को किया तलब

पटना: बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मानहानि मामले में मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है. गुजराती को ठग कहने के मामले में अहमदाबाद की मेट्रो कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. कोर्ट ने तेजस्वी यादव को 20 मई को हाजिर होने का आदेश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने मामले में मानहानि का मुकदमा दर्ज करने वाले शिकायतकर्ता को भी सबूतों के साथ आने का आदेश दिया है. दरअसल बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बजट सत्र के दौरान बिहार विधानसभा परिसर में एक बयान दिया था और कहा था कि देश में जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं. तेजस्वी ने कहा कि इन ठगों को माफ भी कर दिया जाता है.

तेजस्वी यादव ने पंजाब नेशनल बैंक का पैसा लेकर भागे मेहुल चौकसी के उपर से रेड कार्नर नोटिस हटने और उनके और लालू परिवार के खिलाफ चल रहे CBI जांच को लेकर यह बयान दिया था.

तेजस्वी ने दी थी बयान पर सफाई

तेजस्वी यादव के बयान का जब विरोध हुआ तो उन्होंने इसपर सफाई दी और कहा था कि उन्होंने सभी गुजरातियों के लिए ये बात नहीं कही थी, बल्कि उन्होंने कुछ लोगों के लिए ठग शब्द का इस्तेमाल किया था. तेजस्वी यादव के इस बयान के खिलाफ समाजसेवी और कारोबारी हरेश मेहता ने अहमदाबाद की मेट्रो कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था.

20 मई को अगली सुनवाई

तेजस्वी यादव के खिलाफ उन्होंने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में IPC की धारा 499 और धारा 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज कराया था. इस मामले में पहले एक मई को सुनवाई हुई थी. बाद में इसे 8 मई कर दिया गया था जिसके बाद सोमवार को हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने तेजस्वी को समन किया है. मामले में अगली सुनवाई 20 मई को हैं.

मानहानि केस में राहुल को सजा

इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को गुजरात के सूरत की एक अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई है. राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक में एक चुनावी सभा में कहा था कि सारे मोदी सरनेम वाले चोर हैं. राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के बाद उनकी सदस्यता रद्द हो गई. इसके साथ ही उनका सरकारी बंगला भी उनसे खाली करा लिया गया. राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने मामला दर्ज कराया था. बिहार में उनके खिलाफ सुशील मोदी ने इस बयान के लिए मामला दर्ज कराया है

 

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