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आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को दो महीने की अंतरिम जमानत, बेटी के स्वास्थ्य को लेकर लगाई थी गुहार

मनरेगा घोटाला और मनी लांड्रिंग मामले में जेल में सजा काट रही आइएएस अधिकारी पूजा सिंघल को दो महीने की अंतरिम जमानत मिल गयी है। पूजा सिंघल ने अपने और बेटी के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी। आज इस मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट से आइएएस पूजा सिंघल को अंतरिम जमानत मिल गयी है। इडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

बता दे 11 मई को ईडी ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया गया था। खूंटी में मनरेगा का घोटाला फरवरी 2009 से जुलाई 2010 के बीच हुआ उस समय पूजा सिंघल वहां की डीसी थी। ईडी ने 6 मई को तत्कालीन खान सचिव पूजा सिंघल के सरकारी व निजी आवास उनके पति अभिषेक झा और उनके सीए सुमन सिंह समेत 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। सीए सुमन सिंह के आवास से ईडी को 19.31 करोड़ रुपये नगद बरामद हुए थे.

पूजा सिंघल का कार्यकाल

2002 से 2004 : हजारीबाग एसडीओ
08.09.2004 से 05.02.2005 : संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग
06.02.2005 से 02.08.2006 : निदेशक, कल्याण विभाग
21.07.2005 से 02.08.2006 : रांची नगर निगम
03.08.2006 से 16.08.2007 : डीसी पाकुड़
03.08.2006 से 25.05.2007 : निबंधक, सहकारिता
16.08.2007 से 16.09. 2008 : डीसी चतरा
16.09.2008 से 11.10.2008 : डीसी लोहरदगा
13.10.2008 से 29.11.2008 : संयुक्त सचिव, योजना विभाग
27.11.2008 से 31.12.2008 : परिवहन आयुक्त
01.01.2009 से 16.02.2009 : निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
16.02.2009 से 19.07.2010 : डीसी खूंटी
19.07.2010 से 08.06.2013 : डीसी पलामू
08.06.2013 से 28.05.2014 : श्रमायुक्त
08.07.2013 से 28.05.2014 : उद्योग निदेशक
29.5.2014 से 27.03.2017 : ओएसडी मुख्य सचिव
28.03.2017 से मई 2020 : विशेष सचिव व सचिव कृषि
मई 2020 से 03 अगस्त 2021 : पर्यटन व खेल सचिव
04.08.2021 से 11 मई, 2022 : उद्योग और खान सचिव

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