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नए पासपोर्ट मामले में राहुल गांधी को कोर्ट से राहत, तीन साल के लिए मिली NOC

नया पासपोर्ट जारी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कोर्ट से राहत मिली है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने तीन साल के लिए उन्हें NOC दी है। बता दें कि कांग्रेस नेता ने अपने लिए नया पासपोर्ट जारी करने के लिए एनओसी की मांग करते हुए कोर्ट में अर्जी दायर की थी। उनकी इस अर्जी का विरोध भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने किया था।

संसद सदस्यता जाने के बाद राहुल ने अपना पासपोर्ट सरेंडर किया

‘मोदी सरनेम’ वाले मानहानि मामले में सूरत के मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा दो साल की सजा होने पर संसद की सदस्यता से राहुल गांधी अयोग्य करार दे दिए गए। संसद की सदस्यता जाने के बाद उन्हें अपना राजनयिक पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ा। अब नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कांग्रेस नेता ने अदालत से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने की मांग की।

कोर्ट ने आंशिक राहत दी

न्यायाधीश ने राहुल की वकील से कहा, ‘मैं आंशिक रूप से आपकी अर्जी मंजूर कर रहा हूं। दस वर्ष के लिए नहीं बल्कि तीन वर्ष के लिए।’ राहुल नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी हैं। उन्होंने दस वर्ष की अवधि के लिए सामान्य पासपोर्ट जारी करने के वास्ते अनापत्ति प्रमाणपत्र का अनुरोध किया था।

कांग्रेस नेता को अमेरिका जाना है

दरअसल, राहुल गांधी को अगले सप्ताह अमेरिका की यात्रा पर जाना है। रिपोर्टों के मुताबिक आगामी चार चून को उन्हें न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वॉयर गार्डेन में एक रैली को संबोधित करेंगे। इसके अलावा वह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में छात्रों से बातचीत करेंगे। अमेरिका में यह उनकी पहली रैली होगी। अमेरिका में कांग्रेस नेता का कार्यक्रम करीब एक सप्ताह का है।

स्वामी ने पासपोर्ट जारी करने का विरोध किया

वहीं, सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल के इस नए पासपोर्ट का विरोध किया है। भाजपा नेता ने कहा है कि राहुल गांधी को विदेश यात्रा की यदि इजाजत दी जाती है तो नेशनल हेराल्ड केस में जारी जांच प्रभावित हो सकती है। गौरतलब है कि नेशनल हेराल्ड केस की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) कर रहा है।

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