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ईडी के समन के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं, हाईकोर्ट जाने का आदेश

जमीन घोटाला मामले में ईडी की पूछताछ से राहत के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी। उन्हें इस मामले में हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया गया है। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में अपील करेंगे और ईडी की कार्रवाई पर रोक की मांग करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी की पीठ कहा, हम इस पर अभी विचार नहीं करेंगे। जस्टिस बोस ने कहा कि मुकदमे की सुनवाई हाईकोर्ट से शुरू होनी चाहिए। लिहाजा आप झारखंड हाईकोर्ट जाइए। ईडी के दूसरे समन के बाद सीएम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। इस बीच हाईकोर्ट ने उन्हें अबतक कुल मिलाकर चार समन जारी कर दिया है। सीएम को चौथा समन भेजकर 23 सितंबर को हिनू स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय आने का आदेश दिया गया है।

सीएम को ईडी क्यों भेज रही समन
जालसाजी कर जमीन की खरीद बिक्री की जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय को कई तरह की शिकायतें मिली थी। इसमें मुख्यमंत्री और उनके करीबी लोगों के द्वारा आदिवासियों की जमीन पर जबरन कब्जा करने की भी शिकायतें मिली थी। इन शिकायतों की प्रारंभिक जांच के दौरान ईडी को कुछ के सही होने की सबूत मिले। इस तरह जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन का नाम सामने आया है।

ईडी ने 13 अप्रैल को छापेमारी के दौरान राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप के घर से बक्सों में भरकर रख गए जमीन से जुड़े दस्तावेज जब्त किए थे। इनमें काटछाँट करके और जालसाजी कर असली मालिक का नाम काटकर दूसरे का नाम लिखने का मामला प्रकाश में आया था। प्रवर्तन निदेशालय ने दस्तावेज में छेड़छाड़ सहित अन्य बिंदुओं के सिलसिले में मिली सूचनाओं को पीएमएलए की धारा 66 (2) के तहत सरकार से साझा किया था। इस मामले में सरकार के आदेश पर सदर थाने में प्राथमिकी (272/23) दर्ज कराई गई थी। यही वह प्राथमिक है जिसके आधार पर सीएम हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय समन भेज रही है।

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